PM Awas Yojana : हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई लोग यह सपना पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है, और इच्छुक लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
PM Awas Yojana
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) |
लॉन्च तिथि | 25 जून 2015 |
लाभार्थी वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और ग्रामीण गरीब |
किस्त की राशि | ₹50,000 – ₹1.5 लाख (प्रथम किस्त) |
कुल सहायता राशि | ₹2.67 लाख तक |
लक्ष्य | 2024 तक “सभी के लिए आवास” |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pmaymis.gov.in |
पीएम आवास योजना क्या है?
- PMAY-ग्रामीण: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और वंचित परिवारों के लिए।
- PMAY-शहरी: शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए।
मुख्य उद्देश्य:
- पक्का मकान: हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
- आर्थिक सहायता: घर बनाने या मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- महिला सशक्तिकरण: महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री का उपयोग करना।
राशि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में: ₹50,000 – ₹60,000
- शहरी क्षेत्रों में: ₹1 लाख – ₹1.5 लाख
वितरण प्रक्रिया:
- लाभार्थियों का चयन SECC 2011 डाटा और ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
- चयनित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है।
- सभी दस्तावेज़ सत्यापित होने के बाद पहली किस्त जारी की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
pmaymis.gov.in पर जाएं।
“Citizen Assessment” विकल्प पर क्लिक करें और अपनी श्रेणी चुनें (EWS/LIG/MIG)।
आधार नंबर दर्ज करें और फॉर्म भरें।
सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
पीएम आवास योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: घर बनाने या मरम्मत के लिए ₹2.67 लाख तक की सहायता राशि।
- ब्याज सब्सिडी: होम लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी।
- सीधे बैंक खाते में भुगतान: सभी किस्तें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती हैं।
- महिला सशक्तिकरण: नए घर का स्वामित्व महिला के नाम पर होना अनिवार्य है।